जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोडक की खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल (Murji Patel) को औपचारिक नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी गौर किया कुणाल कामरा को पहले ही मद्रास हाईकोर्ट से 17 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए राहत की अवधि समाप्त होने से पहले इस मामले पर सुनवाई की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के ऊपर कोई हत्या जैसे गंभीर अपराध का मामला दर्ज नहीं है। यह स्टैंडअप कॉमेडी है, जहां कॉमेडी शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है। मेरे क्लाइंट को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए कामरा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने की इजाजत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मांग पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।
मुंबई पुलिस ने 3 बार भेजा समन
कॉमेडियन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। यह एफआईआर महाराष्ट्र के बुलढाणा, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और खार पुलिस को ट्रांसफर की गई। क्योंकि हैबिटेट कॉमेडी क्लब मुंबई के खार में स्थित है, जहां कुणाल कामरा के विवादित शो को रिकॉर्ड किया गया था। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में ‘नया भारत’ शो के दौरान कामरा ने फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक गाने की पैरोडी की, जिसके जरिए उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार कहा। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे शिंदे की पार्टी शिवसेना भड़क गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध में 23 मार्चा की रात में शो के आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ की। कुछ दिनों बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कॉमेडी क्लब के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।