यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा और संबंधित पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हो गया, तो इन दुकानों को नई स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शराब की तस्करी (CG Liquor Shops) पर रोक लगाना और शासन के राजस्व में वृद्धि करना है।
नई आबकारी 2025-26 के तहत होगा कार्य
आबकारी नीति 2025-26 के तहत नई
शराब दुकानें खोली जाएंगी और पुरानी दुकानों को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में कोई शराब दुकान नहीं है। इससे शराब की तस्करी व अन्य राज्यों से आने वाली शराब को रोकने में मदद मिल सकेगी। इतना ही नहीं शासन के राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी। तत्संबंध में कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश
इस संबंध में महासमुंद कलेक्टर (आबकारी) ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर संबंधित पंचायतों से जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। CG Liquor Shops: स्थानांतरित की जाने वाली दुकानें
- बेमचा रोड महासमुंद → ग्राम बम्हनी
- झलप → ग्राम रायतुम
- कोमाखान → ग्राम खट्टी
- पिथौरा → ग्राम तेंदुकोना
- सरायपाली → ग्राम बिरकोल
- भंवरपुर → ग्राम बड़ेसाजापाली
- बसना → ग्राम बिरकोनी (महासमुंद)
- गढ़फुलझर → ग्राम तोषगांव (बसना)
- बागबाहरा (विदेशी मदिरा दुकान) → ग्राम आंवराडबरी (ब्लॉक बागबाहरा)
- सुवरमार (कम्पोजिट मदिरा दुकान) → ग्राम खम्हरिया (ब्लॉक बागबाहरा)
इन नामों से संचालित होंगी दुकानें
आंवराडबरी में स्थानांतरित विदेशी मदिरा दुकान को नया नाम “कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान आंवराडबरी” दिया जाएगा, जबकि अन्य सभी को “कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान” के रूप में संचालित किया जाएगा।