मिलेगी पदोन्नति के मानकों में छूट
उत्तराखंड में पदोन्नति में शिथिलता का लाभ जून 2024 से मिलना बंद हो गया था। कर्मचारी इस सुविधा को शुरू करने की मांग को लेकर दबाव बनाए हुए थे। पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को पूरा कर दिया है। अब विभागों में पदोन्नति के खाली पदों पर प्रमोशन का लाभ कर्मचारियों को मिल पाएगा। इसके लिए उन्हें एक बार मानकों में छूट दी जाएगी। ये भी पढ़ें-
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केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक सेवा दी तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। एक ही बैच का कोई जूनियर कर्मचारी यदि प्रमोशन में शिथिलता का लाभ लेना चाहता है और उससे सीनियर कर्मचारी यह लाभ लेने से इनकार करता है तो भविष्य में सीनियर कर्मचारी को प्रमोशन में शिथिलता के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अलबत्ता, वह रूटीन प्रमोशन के लाभ का हकदार रहेगा। नियमावली में इसे स्पष्ट किया गया है।