कोटा उप वन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि श्रीलाल ने कोटा के राजस्व ग्राम लखावा में बन्धा धर्मपुरा रोड पर वन भूमि की खसरा संख्या 31, 32, 35, और 39 की करीब 50 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। इसे हटा दिया है। चारा डिपो भी बना रखा है।

सरकारी राशि सेबनाया था चारा डिपो
श्रीलाल गुंजल ने कोटा डेयरी का अध्यक्ष रहते हुए भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से राशि लेकर चारा डिपो बना लिया था। इसके लिए भी फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। इसकी शिकायत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार तक पहुंची थी। जांच में श्रीलाल गुंजल और कोटा डेयरी के तत्कालीन अधिकारी दिनेश गुप्ता को सहकारी अधिनियम की धारा 55 में दोषी माना गया था और सरकारी राशि वसूली के आदेश जारी किए थे।