खाने की बात को लेकर भाई ने भाई की कर दी हत्या, बेड पर उल्टा पड़ा मिला था शव, अब हत्यारे भाई को मिली ये सजा
Murder News: घटना के थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचे तो दीपक बेड पर उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। इस पर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Kota Crime News: कोटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को खाने की बात को लेकर भाइयों में हुए झगड़े में गला दबाकर चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में हत्यारे को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 29 अप्रेल 2023 को कुन्हाड़ी थाने के नांता क्षेत्र निवासी सुरेश बैरवा ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई का बेटा विष्णु बैरवा उसके घर आया था और उसके बेटे दीपक और कमल तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान खाने की बात को लेकर दीपक और कमल आपस में झगड़ गए। झगड़े का पता लगने पर बहन पूजा कमल को अपने साथ ले गई और दूसरे कमरे में बंद कर दिया।
इधर, विष्णु ने दीपक के साथ मारपीट की और दीपक को बेड व दीवार के बीच में घुसा कर गला घोंटकर मार दिया। घटना के थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचे तो दीपक बेड पर उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। इस पर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की और आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
जानलेवा हमले के आरोपी को 3 वर्ष कारावास
एससी-एसटी विशिष्ट न्यायायल ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के करीब आठ साल पुराने मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र के सूरसागर निवासी चन्द्रप्रकाश वर्मा ने 31 मई 2016 को पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा मुकुल गेहूं पिसवाने वॉबे योजना में चक्की पर गया था। इसी दौरान वहां वॉबे योजना निवासी शाहरुख उर्फ लंगड़ा बाइक से आया और मुकुल को टक्कर मारने की कोशिश की। मुकुल ने उसे ठीक से गाड़ी चलाने के लिए बोला तो शाहरुख ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मुकुल को घायल अवस्था में एमबीएस में भर्ती कराया। पुलिस ने जानलेवा हमले और आर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।