इन विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
जांच के दौरान विक्रय स्थल पर स्टॉक को प्रदर्शित न करने पर व मप्र स्टाम्प नियम 1942 के उल्लंघन पर जिला पंजीयक द्वारा स्टॉम्प विक्रेता सोबरन श्रीवास्तव, मुकेश मिश्रा, धर्मेन्द्र राठौर, दिनेश वर्मा, राजीव तिवारी, कमलेश जैन, प्रदीप जायसवाल, पूनम सरावगी, महेश टोपनानी, हरीश दौलतानी, प्रीति गुप्ता, कुंदन रजक के लाइसेंस निलंबित किए गए है।
स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक पर स्टाम्प विक्रय जाने जानकारी की शिकायत मिली थी। इसको लेकर सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया था। औचक निरीक्षण व जांच के दौरान विक्रय स्थल पर स्टॉक को प्रदर्शित न करने पर 12 स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए है।
पंकज कोरी, जिला पंजीयक