प्रदेश के सभी जलदाय विभाग कार्यालयों में इसको तत्परता से लागू करने का आदेश जारी किया गया है। जल आपूर्ति नियम में बदलाव करते हुए किराएदार व मकान मालिक को इसमें परिभाषित किया है, जो जल का उपयोग करते हैं, वह दोनों नल कनेक्शन ले सकेंगे। योजना का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।
विभाग में पंजीकृत ठेकेदार करेगा सही-
इस संबंध में आदेश हाल ही में जारी हो चुका है, नए कनेक्शन में उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। नल कनेक्शन प्रक्रिया सरलीकरण व एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़क कटाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य अब पीएचइडी की ओर से वार्षिक दर अनुबंध पर खुली बोली के माध्यम से चयनित पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। मरमत का कार्य विशेष रूप से सीमेंट कं्रकीट सीमेंट(सीसी) का उपयोग करके किया जाएगा। ऐसे में अब कहीं भी नल कनेक्शन के लिए रोड खुदा हुआ मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की होगी।
नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर-
अब तक नल कनेक्शन लेने वाले आवेदक को कनेक्शन के लिए सड़क कटाई की राशि जमा करवानी पड़ती थी। उपभोक्ता पीएचइडी को रसीद देता था उसके बाद कनेक्शन और सुरक्षा राशि जमा के संबंध में पीएचइडी से फिर से डिमांड नोटिस जारी किया जाता था। इसके बाद मीटर जमा करने,प्लंबर चयन आदि औपचारिकताओं के बाद कनेक्शन जारी किया जाता था। अब उपभोक्ता को सिर्फ 8100 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। नल कनेक्शन के लिए सड़क कटाई, कनेक्शन के लिए पाइप, मीटर व कनेक्शन जोडऩे का सारा कार्य विभाग करेगा। मनमाना शुल्क वसूलने की समस्या से निपटने के लिए पीएचइडी उपभोक्ताओं को संपूर्ण सेवा प्रदान करेगा तथा उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन प्रदान करने का पूरा कार्य करेगा।
यह दस्तावेज जमा कराने होंगे-
आवेदक को पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, पासपोर्ट या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदक से गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा मांगा जाएगा।अधिभोगियों से ली जाने वाली सुरक्षा जमा राशि जमा करवानी होगी। किराएदार भी इस योजना में नल कनेक्शन ले सकता है, उसको भी हलफनामा देना होगा।
हर साल बढ़ेगा 5 फीसदी शुल्क-
वर्ष 202५-26 के लिए प्रति कनेक्शन 8100 रुपए की एक समान तय राशि लागू है। यह राशि आगामी वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और 60 फीट या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों को पार करने वाले आवेदनों को इस योजना से नल कनेक्शन नहीं मिलेगा।
10 फाइल आई-
नए जल कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ता को विभाग में 8100 रुपए फाइल के साथ जमा करवाने होंगे। विभाग की ओर से इसके बाद नल कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अब उपभोक्ता को नगर परिषद के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है, रोड की मरम्मत, एनओसी आदि लेने का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। अभी नए आदेश के बाद 10 फाइल आई है उनकी नगर परिषद से एक साथ एनओसी जारी होते ही कनेक्शन कर दिया जाएगा।
अमरसिंह मीणा, एक्सईएन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़।