RTE Admission : राजस्थान में निजी स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए 25 मार्च से होंगे आवेदन, जानें कब निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी
RTE Admission : राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जानें कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। पढ़ें पूरी खबर।
RTE Admission : खुशखबर। सभी अभिभावक अलर्ट हो जाएं। निजी स्कूलों में आरटीई के जरिए दाखिला करवाने वाले अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे।
आवेदन पीपी 3 प्लस और पहली कक्षा के लिए होंगे। पीपी 3 प्लस में 3 से 4 साल और पहली कक्षा में 6 से 7 साल के बच्चे का प्रवेश हो सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसके बाद 9 से 15 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। स्कूल द्वारा 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन करें आवेदन
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के अनुसार राजस्थान के सभी जिले के सभी निजी स्कूलों को 24 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। इसके बाद 25 मार्च से 7 अप्रैल तक अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार कर देती है।
आरटीई एडमिशन के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। साथ ही प्रवेश के लिए आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो होना अनिवार्य है। इस साल भी ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू होगा।