जमीन जेडीए के नाम होगी
आवासन मण्डल के नाम दर्ज ऐसी जमीनों को जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करेंगे। अवाप्तशुदा भूमि के भुगतान की मुआवजा राशि जेडीए पुनर्भरण के रूप में आवासन मण्डल को देगा। जिन योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक भूखंडों पर निर्माण हो चुका है, उन्हीं का नियमन किया जाएगा।समितियों से लेंगे रिकॉर्ड
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गड़बड़ी की आशंका का हवाला देते हुए गृह निर्माण सहकारी समितियों के जरिए रिकॉर्ड लेने पर पाबंदी लगा दी थी। अब इन मामलों में स्थानीय विकास समिति के साथ-साथ सहकारी समितियों से भी रिकॉर्ड लिया जाएगा। समिति की सृजित योजना 17 जून, 1999 से पूर्व की हो, जबकि अन्य योजनाएं 13 दिसम्बर, 2013 तक सृजित होना चाहिए।यह भी पढ़ें