एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप खोलने व बंद करने का समय भी प्राधिकरण की ओर से तय किया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार भी खोले जा सकेंगे। फैक्टरी आउटलेट पर भी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा। नई नीति के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग ने मंगलवार को राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर कई अधिसूचनाएं जारी कीं।
नई आबकारी नीति 31 मार्च 2029 तक रहेगी लागू
राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। यह नीति राज्य सरकार ने दो माह पहले जारी कर दी थी। उसी के तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें मौजूदा दुकान संचालकों को ही पहले नवीनीकरण का अवसर दिया गया था। जिन्होंने दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया, उनकी नीलामी की गई है। अब छोटे होटलों में भी खुल सकेंगे बार
अब तक होटल बार खोलने के लिए 20 कमरे परिसर में होना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 दिया गया है। इससे अब छोटे होटलों में भी बार खुल सकेंगे। होटल बार लाइसेंस के आवेदन में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोला जा सकेगा। विभिन्न तरह के आबकारी शुल्क की दरों में भी संशोधन किए गए हैं।