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हॉस्टल प्रबंधन को कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि विद्यार्थी कई दिनों तक हॉस्टल से गायब रहते हैं और दोस्तों के फ्लैट्स या अन्य स्थानों पर रुकते हैं। विद्यार्थी इसके लिए ग्रुप स्टडी या अन्य शैक्षणिक कार्यों का हवाला देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी उनके माता-पिता को नहीं होती। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई छात्र या छात्रा हॉस्टल से एक दिन से ज्यादा समय के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसे न केवल माता-पिता की सहमति लेनी होगी, बल्कि विशेष फॉर्म भी भरना होगा। इस फॉर्म में उसे उस स्थान की जानकारी देनी होगी, जहां वह जा रहा है। साथ ही वहां का संपर्क नंबर भी दर्ज करना होगा।
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नए सत्र से लागू होंगे नियम
अब तक विवि में केवल हॉस्टल रजिस्टर में एंट्री कर विद्यार्थी बाहर जा सकते थे, लेकिन यह प्रक्रिया एक दिन से ज्यादा की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। चीफ वार्डन डॉ. जीएल प्रजापति ने बताया, यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह सत्र 2025-26 से लागू होगा। कुलगुरु प्रो. राकेश सिंघई के निर्देशों पर नियमों में संशोधन किया जा रहा है, ताकि अभिभावकों को भी जानकारी रहे कि उनका बच्चा कहां है।