ग्रेटर कैलाश रोड स्थित कर्नाटक बैंक शाखा को नगर निगम ने सील कर दिया। निगम और जिला प्रशासन की टीम ने कर्नाटक बैंक सहित बिल्डिंग के अन्य ऑफिसेस को भी सील कर दिया था। हाईराइज बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। बिल्डिंग में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं पाए जाने पर उसे सील कर दिया।
बैंक सील कर दिए जाने से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। इधर कर्नाटक बैंक के मुख्य प्रबंधक संदीप कुमार चौधरी ने भी इस कार्रवाई के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बैंक ने बताया कि कार्रवाई की कोई सूचना तक नहीं दी गई।
खुलने से पहले ही बैंक को सील कर दिया जिससे कई उपभोक्ताओं को निराश होकर घर लौटना पड़ा। बैंक के कई एटीएम में केस रिफिलिंग नहीं की जा सकी। नगर निगम और एसडीएम द्वारा बैंक सीधे सील करने से एक दिन की बैंकिंग नहीं होने से बैंक को खासा नुकसान हुआ।
हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने केस की सुनवाई के बाद इंदौर नगर निगम को बैंक शाखा को तुरंत डी-सील करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि बैंकों में लोगों की नगदी जमा रहती है, लॉकर्स भी रहते हैं। सील करने की कार्रवाई से उपभोक्ताओं में भय पैदा होता है।