पति ने अप्राकृतिक कृत्य की एफआइआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पत्नी की ओर से तर्क दिया गया कि विवाह के बाद चार साल तक उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। पति ने उसके पिता व भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। इस कारण 6 अप्रेल- 2024 को ससुराल छोड़कर मायके आ गई।
ये भी पढ़ें: एमपी में ‘हाई रिस्क’ पर 9 हजार से ज्यादा महिलाएं, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश उसने पूरी घटना अपनी बड़ी बहन को बताई, इसके बाद केस दर्ज किया गया। पति ने कहा, यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। आइपीसी की धारा 375 को ध्यान में रखा जाए तो पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है। एफआइआर निरस्त की जाए। पुलिस की ओर से याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआइआर निरस्त कर दी।