CG News: कोर्ट ने प्रशासन के दावे पर उठाए सवाल
प्रदेश में डीजे की तेज आवाज से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की जा रही है। इसी के साथ 30 मार्च को मल्हार में नववर्ष की रैली के दौरान डीजे की धमक से छज्जा गिरने से बच्चे की मौत मामले पर भी कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इस दौरान कोर्ट ने घटना पर प्रशासन के दावे पर सवाल उठाए। कोर्ट रूम लाइव: चीफ जस्टिस ने कहा- घर बनवाने का ठेका ले लिया क्या? सुनवाई में एजी ने स्पष्टीकरण दिया कि डीजे वाली गाड़ी अंदर घुस रही थी, जो छज्जे से टकरा गई, जिससे मकान गिरा है।
चीफ जस्टिस- उसके घर बनवाने का ठेका ले लिया है क्या आपने? एडवोकेट जनरल- मकान मालिक ने जो रिपोर्ट लिखाई है, उसी के अनुसार कह रहे हैं। चीफ जस्टिस- इसमें नॉइस पॉल्यूशन एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हुई है?
एडवोकेट जनरल- हां, डीजे संचालक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिन की रिमांड भी मिल गई है। न्यूज थोड़ी गलत है, बजने से नहीं, टकराने से छज्जा गिरा है।
चीफ जस्टिस- जिसका मकान गिरा, उसे कुछ मुआवजा मिला
एडवोकेट जनरल- नहीं, 7 लोगों को चोट आई है। मकान मालिक ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसे मैं पढ़ दे रहा हूं। चीफ जस्टिस- ठीक है, आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए।
यह है मामला…
CG News: 30 मार्च रविवार को मल्हार के केंवटपारा में
डीजे की तेज आवाज से छज्जा गिरने से 4 बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लिया। चीफ सेक्रेटरी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
पुलिस ने डीजे संचालक, ड्राइवर और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। डीजे संचालक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि आयोजनकर्ताओं में 4 नामजद हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं।