scriptBilaspur News: ड्रीमलैंड स्कूल पर 97 लाख पेनल्टी का नोटिस, शिक्षा विभाग ने 3 अप्रैल तक मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला? | Bilaspur News: Dreamland School gets 97 lakh penalty notice | Patrika News
बिलासपुर

Bilaspur News: ड्रीमलैंड स्कूल पर 97 लाख पेनल्टी का नोटिस, शिक्षा विभाग ने 3 अप्रैल तक मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला?

Bilaspur News: बिलासपुर सरकंडा स्थित ड्रीमलैंड स्कूल को जिला शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि स्कूल की मान्यता 24 जुलाई 2022 के बाद से नवीनीकृत नहीं हुई है।

बिलासपुरApr 03, 2025 / 11:09 am

Khyati Parihar

Bilaspur News: ड्रीमलैंड स्कूल पर 97 लाख पेनाल्टी का नोटिस, शिक्षा विभाग ने 3 अप्रैल तक मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला?
Bilaspur News: बिलासपुर सरकंडा स्थित ड्रीमलैंड स्कूल को जिला शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि स्कूल की मान्यता 24 जुलाई 2022 के बाद से नवीनीकृत नहीं हुई है। ऐसे में इस दिन का एक लाख रुपए जुर्माना और तब से अब तक प्रतिदिन 10 हजार रुपए के हिसाब से क्यों न जुर्माना लगाया जाए। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जारी नोटिस में जुर्माने की राशि का आंकलन करें तो यह राशि 97 लाख रुपए से अधिक होगी।

संबंधित खबरें

शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूल पिछले तीन वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में चलाई जा रही हैं, जबकि स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है। विभाग ने इसे राइट टू एजुकेशन (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
यह भी पढ़ें

CG News: डीएलएड प्रायोगिक परीक्षा में सामूहिक नकल, घुस लेते परीक्षा प्रभारी कैमरे में कैद, मचा हड़कंप

मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं

शिक्षा विभाग के अनुसार, ड्रीमलैंड स्कूल की मान्यता 16 अगस्त 2019 से 24 जुलाई 2022 तक थी, लेकिन 2022 में स्कूल प्रशासन ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया। इसके बावजूद स्कूल लगातार संचालित होता रहा, परीक्षाएं आयोजित हुईं और परिणाम भी घोषित किए गए। दो साल बाद, 9 अप्रैल 2024 को स्कूल प्रशासन ने नवीनीकरण का आवेदन दिया, लेकिन उसमें भवन से संबंधित दस्तावेजों में कई खामियां पाई गईं।
विभाग ने स्कूल प्रबंधन को इन त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए थे। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की मान्यता नवीनीकृत न होने के बावजूद स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आरटीई अधिनियम के तहत बिना मान्यता के स्कूल चलाना अवैध है।

हर दिन 10 हजार के हिसाब से जुर्माना

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर स्कूल प्रशासन निर्धारित समय सीमा यानी 3 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत नहीं करता, तो हर दिन के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

Hindi News / Bilaspur / Bilaspur News: ड्रीमलैंड स्कूल पर 97 लाख पेनल्टी का नोटिस, शिक्षा विभाग ने 3 अप्रैल तक मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो