गौरतलब है कि फिट हेल्थ कैंपेन के तहत तंबाकू उत्पादों के विरोध के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों खास कर व्यापारियों को समझाया जा रहा है कि कोई भी व्यापारी तंबाकू उत्पादों को डिस्पले नहीं कर सकता है। तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिले, ऐसी प्रक्रिया करने पर कार्रवाई की जा रही है।
60 दिवसीय अभियान में होंगे विभिन्न कार्यक्रम
डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि प्रदेश में 31 मई से 31 जुलाई तक संचालित किए जा रहे तम्बाकू फ्री यूथ कैम्पेन के तहत 60 दिवसीय जन-जागरुकता कैम्पेन, कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय-सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान कार्यवाहियों सहित सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जन-जागरुकता विकसित करने की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।