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बीकानेर

जमीन धंसने से गड्ढा बना पिकनिक स्पॉट, वीडियो व रील बनाने के चक्कर में जान-जोखिम में डाल रहे युवा

गड्ढे को लेकर लोग गंभीर नहीं है और जान-जोखिम में डालकर गड्ढे में उतर रहे है।

बीकानेरApr 22, 2024 / 02:06 am

Hari

लूणकरनसर के ग्राम सहजरासर की रोही में जमीन धंसने से बने गड्ढे में उतरे युवक को देखते तमाशबीन लोग।

प्रशासन व पुलिस को सख्ती दिखाने की जरूरत
लूणकरनसर तहसील के ग्राम सहजरासर गांव की रोही पिछले सोमवार रात को अचानक जमीन धंसने हुआ गड्ढा अब पिकनिक स्पॉट बन गया है। गड्ढे को लेकर लोग गंभीर नहीं है और जान-जोखिम में डालकर गड्ढे में उतर रहे है। इसको लेकर प्रशासन व पुलिस को सख्ती दिखाने की जरूरत है। अन्यथा हादसा भी हो सकता है।
गौरतलब है कि 15 अप्रेल की रात को ढाणी भोपालाराम से सहजरासर गांव जाने वाली सड़क पर सहजरासर गांव के नजदीक रोही में एक खेत में अचानक जमीन धंस गई। जमीन धंसने से 150 से 200 फीट लम्बा-चौड़ा तथा 70-80 फीट गहरा गड्ढा हो गया। अब पांच दिन बीतने के बाद गड्ढे की गहराई व लम्बाई-चौड़ाई भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा सड़क समेत आस-पास के इलाके में बड़ी-बड़ी दरारें बन गई है।
इससे आस-पास के इलाके में कौतूहल की स्थिति बनी है। जमीन धंसने से बने गड्ढे को लेकर खान एवं भू-विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने मौके पर पहुंचकर जांच की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष पर बात नहीं पहुंची। वैज्ञानिकों ने जीसीआई के वैज्ञानिकों से जांच का सुझाव दिया था। इसको लेकर उपखण्ड प्रशासन ने भी जिला कलक्टर को लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई।
रोजाना बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग
जमीन धंसने से बने गड्ढे को लेकर लोग वीडियो व रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से चर्चा चारों ओर होने से रोजाना बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। युवा वीडियो व रील बनाने के चक्कर में जान-जोखिम में डाल रहे है। प्रशासन की ओर से करवाई गई तारबंदी व चूना मार्किंग को महत्व नहीं दे रहे है। शनिवार को भी एक युवा के गड्ढे में उतरने व लोगों की ओर वाहवाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले एक युवक के गड्ढे में उतरने पर पुलिस ने शांतिभंग में गिरफ्तार किया था।
अब प्रशासन ने धारा 144 लगाई
सहजरासर गांव की रोही में जमीन धंसने से बने गड्ढे को लेकर शनिवार शाम को एक युवक के गड्ढे में उतरने की सूचना मिलने के बाद अब प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार ने धारा 144 लगाते हुए गड्ढे बने इलाके में आगामी आदेशों तक बिना अनुमति के प्रवेश करने पर मनाही है। धारा तोडऩे वालों को पुलिस गिरफ्तार कर कार्रवाई कर सकती है। इसमें धारा तोडऩे पर दो साल तक की सजा या जुर्माने का भी प्रावधान है।

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