इस्लाम से हिंदूज्म में परिवर्तन की उनकी हार्दिक इच्छा है। अगले 60 दिन में कन्वर्जन सेरेमनी प्रस्तावित है। इरफान के साथ ही इस कन्वर्जन प्रक्रिया को पूरी करवाने वाले धर्माचार्यं प्रमोद वर्मा शास्त्री व भागीरथ शास्त्री ने भी कलेक्टर को आवेदन देकर इरफान की कन्वर्जन प्रक्रिया की अनुमति मांगी है।
60 दिन पहले आवेदन
मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2021 के तहत कन्वर्जन सेरेमनी से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित तौर पर सूचना देना जरूरी है। धारा 10-1 में उल्लेख है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा धारा 10-2 के तहत धर्म परिवर्तन कराने का कार्यक्रम करने वाले धर्माचार्य को भी घोषणा पत्र देना होता है। उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल का कारावास व 50 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना है। ये भी पढ़ें: रेलवे का ऐलान, एमपी के 4 बड़े स्टेशनों से होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन खान की जगह आर्य होगा सरनेम
धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री के अनुसार कलेक्टर की अनुमति के बाद कन्वर्जन के तहत शुद्धि प्रक्रिया होगी। फिर इरफान को शुद्धिपत्र दिया जाएगा। वे अपनी पसंद का नाम रखेंगे और आर्य सरनेम लगाएंगे। शुद्धिपत्र के साथ कलेक्टर को फिर से आवेदन करेंगे जो तहसीलदार के पास जाएगा। फिर नाम बदलने की सार्वजनिक घोषणा होगी। 21 दिन में इरफान के दस्तावेजों में जरूरी बदलाव होंगे।