scriptएमपी में संपत्ति व जल कर सहित अन्य टैक्सों में बड़ी छूट, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश | Exemption in surcharge of property and water tax and other taxes in MP | Patrika News
भोपाल

एमपी में संपत्ति व जल कर सहित अन्य टैक्सों में बड़ी छूट, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश

Tax Exemption – मध्यप्रदेश में टैक्सों में बड़ी छूट दी गई है।

भोपालMar 24, 2025 / 07:58 pm

deepak deewan

Property tax, raipur Nagar nigam
Tax Exemption – मध्यप्रदेश में टैक्सों में बड़ी छूट दी गई है। सरकार ने प्रमुख टैक्सों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को संपत्ति कर, जल प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार पर अधिभार में यह छूट दी गई है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के करों की वसूली नियत समय में करने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।
एमपी के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने नागरिकों को खासी राहत दी है। विभाग ने संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में उपभोक्ताओं को यह छूट दी जाएगी।
यह भी पढ़े : एमपी में बीजेपी विधायक को दिया नोटिस, सरकार पर सवाल उठाने पर पार्टी नाराज

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त ने बताया कि उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में यह छूट प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी नागरिक अपने नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की कर वसूली 31 मार्च 2025 तक ही हो सकेगी। 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है। वृद्धि नहीं होने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है।

Hindi News / Bhopal / एमपी में संपत्ति व जल कर सहित अन्य टैक्सों में बड़ी छूट, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो