आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास कुल 23 हजार 118 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 हजार 986 वक्फ संपत्तियों को सरकार द्वारा जांच में लिया जाएगा। इन संपत्तियों में रहवासी, व्यावसायिक बेशकीमती प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि, जांच की जाने वाले वख्फ की इन संपत्तियों की ही कीमत खरबों रुपए में है। जांच के बाद सत्यापन कर सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
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संबंधित शहरों का जिला प्रशासन संपत्तियों की जांच करेगा। राजधानी
भोपाल के 80 गांव में 756 संपत्तियों की जांच पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वक्फ बिल संशोधन की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि, निश्चित ही ये अधिनियम वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद, गरीब और वंचित मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों का नया मार्ग प्रशस्त होगा।