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भिलाई

Property Tax जमा करने वालों को 30 अप्रेल तक मिलेगा ये छूट.. जानें पूरी Detail

CG Property Tax 2025: भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा संपत्तिकर भुगतान के लिए 30 दिन का विशेष छूट प्रदान की गई है।

भिलाईApr 04, 2025 / 11:59 am

Shradha Jaiswal

Property Tax जमा करने वालों को 30 अप्रेल तक मिलेगा ये छूट.. जानें पूरी Detail
CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा संपत्तिकर भुगतान के लिए 30 दिन का विशेष छूट प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मकान, दुकान मालिको से जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 का बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किए है। वें सभी 30 अप्रेल तक अपने संपत्तिकर का भुगतान कर सकते है। करदाता को 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 पेनाल्टी में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है।
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CG Property Tax: 30 अप्रेल तक मिलेगा लाभ

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सभा निर्वाचन कार्य, निकायो का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण, स्थानीय निकायों का निरीक्षण आदि कार्यो निकायों के अधिकारी, कर्मचारी संलग्न रहे। जिसके वजह से संपत्तिकर की वसूली प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए विशेष अवसर दिया गया। आयुक्त में वसूलीकर्ता एजेंसी 30 अप्रेल तक विशेष छूट प्रदान करने के लिए निर्देशित किए है।
साथ में भवन, भूमि स्वामियों की जानकारी के लिए निगम के प्रत्येक क्षेत्र में वार्डो में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए भी सूचित किया गया है। इसके साथ ही जो करदाता वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत का विशेष छूट का लाभ ले सकते है। इस प्रकार निगम भिलाई में दोना सुविधा उपलब्ध है।
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पुराने पर ब्याज नहीं, नए पर छूट

नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे आनलाईन संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। आनलाईन वेबसाईट में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी।
भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा, जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है।

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