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बाड़मेर

जो अ धिकारी गांवों में नहीं करते रात्रि विश्राम हो जाएं सावधान, होगी कार्रवाई

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव ने एक पत्र जारी कर बताया कि जनवरी 25 में विभाग के मंत्री के प्रदत्त निर्देशों की पालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं।

बाड़मेरApr 20, 2025 / 11:44 pm

Dilip dave

विभागीय शासन सचिव ने जारी किया पत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से विभाग ने रात्रि विश्राम की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव ने एक पत्र जारी कर बताया कि जनवरी 25 में विभाग के मंत्री के प्रदत्त निर्देशों की पालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से दौरे, निरीक्षण एवं प्रतिमाह न्यूनतम चार रात्रि विश्राम (रात्रि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) किए जाने के निर्देश थे। उसके बाद भी वांछित दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत नहीं हुई है।
विभाग ने लिया गंभीरता से, सूचना मांगी

विभाग ने गंभीरता से लेते हुए सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक जनवरी से अप्रेल 25 तक किए गए रात्रि विश्राम , दौरे , निरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना 30 अप्रेल तक अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। परिपत्र में उल्लेख किया गया कि निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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