जिलाधिकारी बाराबंकी ने दिया आदेश मुख़्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य/अभियुक्त मुहम्मद सुहैब मुजाहिद पुत्र मोहम्मद इजहारूल हसन निवासी जमालपुर मिर्जापुर(मलिक टोला) परगना व तहसील घोसी, जनपद मऊ हाल पता 640/786 वसिहाबाद सदियापुर थाना करैली जनपद प्रयागराज का निवासी हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि उसके द्वारा अपराध से कमाए गए पैसों से स्वयं के नाम कस्बा खास मलिक टोला जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ में आबादी गाटा संख्या 1042 के भाग 135.1 वर्ग मीटर भूमि को क्रय कर वर्ष 2022 तक निर्माण कराये गये भवन/अर्जित सम्पत्ति का वर्तमान में उस स्थान पर प्रचलित बाजार दर के अनुसार अनुमानित कुल मूल्य 1,50,00,000/- रुपए (एक करोड़ पचास लाख रुपए मात्र) है। उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, उपरोक्त अचल सम्पत्ति को बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा कुर्क की जायेगी।
आरटीओ बाराबंकी ने दर्ज कराया था मुकदमा एसपी बाराबंकी ने बताया कि साल 2021 में 2 मार्च को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन जनपद बाराबंकी द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह की सक्रिय सदस्या डा अल्का राय जो की श्याम संजीवनी हास्पिटल की मालिकन हैं के नाम से आपराधिक षड़यत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक एम्बुलेन्स नं0 UP41AT7171 आरटीओ कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध मे दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा 369/21 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 बनाम डा अल्का राय पंजीकृत हुआ था। इस मामले में साक्ष्य संकलन के बाद मुख़्तार गैंग के 12 लोग चिह्नित हुए थे। उन्ही में मुजाहिद भी शामिल है. पुलिस जल्द ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाएगी।
क्या है एम्बुलेंस मामला पंजाब के रोपड़ जेल में पेशी के दौरान एंबुलेंस प्रकरण सामने आया था। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी, श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉ. अलका राय के भाई सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। इस प्रकरण में बाराबंकी जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 29/09/2022 को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत श्याम संजीवनी हॉस्पिटल भी कुर्क किया जा चुका है।