scriptसरकार ने हटाया 14 एकड़ जमीन से कुमारस्वामी परिवार का अतिक्रमण तो मंत्री बाेले यह प्रतिशोध की राजनीति | State government begins action to clear land 'encroached' by Union minister Kumaraswamy | Patrika News
बैंगलोर

सरकार ने हटाया 14 एकड़ जमीन से कुमारस्वामी परिवार का अतिक्रमण तो मंत्री बाेले यह प्रतिशोध की राजनीति

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी को मंगलवार को उस समय झटका लगा, जब कर्नाटक के राजस्व विभाग ने रामनगर जिले के केतागनहल्ली में वह जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, जिस पर उन्होंने कथित तौर पर अतिक्रमण किया था। मंत्री ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।

बैंगलोरMar 18, 2025 / 06:57 pm

Sanjay Kumar Kareer

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बेंगलूरु. केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी को मंगलवार को उस समय झटका लगा, जब कर्नाटक के राजस्व विभाग ने रामनगर जिले के केतागनहल्ली में वह जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, जिस पर उन्होंने कथित तौर पर अतिक्रमण किया था। मंत्री ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
यह कार्रवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 14 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अपने आदेश के क्रियान्वयन पर सख्त विचार व्यक्त करने के एक दिन बाद की गई है। रामनगर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अपने कर्मचारियों और अर्थमूवर्स को तैनात किया। डिप्टी कमिश्नर यशवंत वी गुरुकर ने अभियान का नेतृत्व किया।
राज्य सरकार ने जनवरी में अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जो 29 जनवरी को एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई से पहले था, जिसमें कुमारस्वामी सहित प्रभावशाली लोगों द्वारा कथित तौर पर अतिक्रमण की गई भूमि को वापस लेने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाया गया था। सरकार ने बेंगलूरु के पड़ोसी जिले केतागनहल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत में वचन दिया था।
कुमारस्वामी और अन्य द्वारा कथित अतिक्रमण का मामला 2014 का है, जब लोकायुक्त ने केतागनहल्ली गांव में भूमि रिकॉर्ड पर रिपोर्ट मांगी थी। कुमारस्वामी के अलावा, मंड्या के पूर्व सांसद जी मादेगौड़ा, पूर्व विधायक डीसी तम्मण्‍णा जद-एस मंत्री के करीबी रिश्तेदार और कुमारस्वामी की एक चाची पर उस समय 130 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया था।
इसके बाद, लोकायुक्त ने राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच और भूमि की वसूली सुनिश्चित करने के उपाय करने का आदेश दिया। इसने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक उपायों के अलावा भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की थी।
जनवरी में अदालत की सुनवाई से पहले, कुमारस्वामी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर रामनगर में बिड़दी के पास उनकी 45 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। मंत्री ने दावा किया कि एसआइटी ने उन्हें सूचित किए बिना ही छापेमारी की योजना बनाई थी। उन्होंने राज्य सरकार को चुनौती दी कि अगर जमीन पर अतिक्रमण है तो उसे अपने कब्जे में ले लें।

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