याचिका में अधिकारियों पर दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने नारायणस्वामी को वरिष्ठ विधि अधिकारी, बेंगलूरु के रूप में नियुक्त किया है, जबकि न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारियों की नियुक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है।
बैंगलोर•Mar 25, 2025 / 05:51 pm•
Sanjay Kumar Kareer
High Court of Karnataka
Hindi News / Bangalore / हाई कोर्ट ने अवैध नियुक्ति को लेकर शीर्ष अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस
बैंगलोर
कर्नाटक के जंगलों में कम हुई बाघों की दहाड़
in 27 minutes