Bahraich News:
बहराइच जिले में बीते 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किया गया। जिससे शांति व्यवस्था भंग हो गई। बवाल के बाद भड़की हिंसा में राम गांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव गांव के रहने वाले रामगोपाल मिश्र की दंगाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद बहराइच शहर से लेकर महाराजगंज तक जमकर बवाल हुआ। आगजनी व पथराव में कई दुकान मकान और वाहन जला दिए गए। इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर हरदी थाने में 6 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के दौरान 13 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की। सभी आरोपी वर्तमान समय में जेल में बंद है।
इनके खिलाफ हुई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई
शासन ने दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में हिंसा और हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज केस के संबंध मेंअब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू पुत्र अब्दुल हमीद, मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद, शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम एवं खुर्शीद पुत्र हाजी मो. अहमद कस्बा महराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच के खिलाफ थाना प्रभारी हरदी की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी महसी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर 10 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा पांचों अभियुक्तों को धारा-3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरुद्ध आदेश जारी किया गया है।