अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में एक मूकबधिर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर-2 में न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है। उसके पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।
पीड़िता की मां एमआईए में मजदूरी का काम करती है। जिस मकान में पीड़िता अपनी मां के साथ रही रही थी, उसमें आरोपी पिनान निवासी युवक राहुल रह रहा था। पीड़िता की मां दिन में मजदूरी करने बाहर चली जाती थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी युवक ने उसकी 13 वर्षीय मूकबधिर बालिका से बलात्कार किया।
बालिका के पेट में दर्द होने पर चला पता
बालिका के पेट में दर्द होने पर मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची। जहां जांच में बालिका के 5 माह की गर्भवती होने का पता चलने पर चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय की अनुमति से पीड़िता की मां ने उसका मेडिकल बोर्ड से गर्भपात कराया।
इस दौरान भ्रूण और आरोपी के ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट, एफएसएल जांच व समिलित विशेषज्ञ साक्ष्यों सहित अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिनके आधार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने कठोर आजीवन कारावास व 4 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय की ओर से पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी अनुशंषा की गई है।