USAID: दूसरे देशों को दी जा रही अमेरिकी मदद के 90% कॉन्ट्रैक्ट होंगे खत्म, ट्रंप प्रशासन का एक और बड़ा झटका
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी USAID पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने संघीय जज के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन से बुधवार रात तक विदेशी सहायता पर लगी रोक हटाने के लिए कहा था।
Donald Trump on USAID: कई दिनों से विवादों में छाए अमेरिका के USAID कार्यक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कैंची चला दी है। अब इस कार्यक्रम के तहत विदेशों को की जा रही अमेरिका मदद के 90 प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन अब 60 बिलियन डॉलर के 5800 कॉन्ट्रैक्ट की कटौती करेगा। इनमें विदेश विभाग और USAID की दी जाने वाली विदेशी मदद शामिल है। ये फैसला अमेरिकी विदेश विभाग की USAID की समीक्षा के बाद लिया गया है। यानी अब USAID में 5800 कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा।
एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहले विदेश विभाग की समीक्षा में 4.4 बिलियन डॉलर के लगभग 4,100 कॉन्ट्रैक्ट की पहचान की गई थी जिन्हें प्रशासन खत्म करना चाहता है। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि इनकी संख्या बढ़ाकर 5800 कर दी गई। ये कॉन्ट्रैक्ट USAID के कुल खर्च का 90 प्रतिशत से ज्यादा हैं। रिपोर्ट ने विभाग के एक ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया है कि USAID कुछ वकीलों को अदालती लड़ाई में मदद के लिए भी दिया जाएगा।
USAID पर 90 दिनों की रोक के बाद लिया फैसला
गौरतलब है कि ट्रम्प प्रशासन ने ये कदम USAID की विदेशी सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने के बाद उठाया है। इधर अमेरिका जिला जज आमिर अली ने ट्रंप प्रशासन को बुधवार रात तक की समय सीमा दी थी जिसमें विदेशों को रोकी गई मदद हटाने को कहा था। लेकिन इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
USAID पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया आदेश
रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने संघीय जज के इस आदेश पर रोक लगा दी है। रॉबर्ट्स ने इस आदेश के लिए कोई तर्क नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने वादी संगठनों से शुक्रवार दोपहर तक जवाब मांगा है। बता दें कि ये वो संगठन हैं जो जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और विदेश विभाग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।