2019 से पूर्व का किसान होना आवश्यक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने योजना बनाते समय 2019 से पूर्व का किसान होना आवश्यक रखा। उसके बाद बने किसान परिवार इस योजना से दूर हो गए।किसानों को राजस्थान सरकार की इस योजना में मिलते हैं 1 लाख 35000 रुपए, 30 सितंबर से पहले करें आवेदन
सरकार वर्ष 2019 से पहले के किसानों के वारिस को इसका फायदा दे रही है। केन्द्र सरकार योजना में वर्ष 2019 के बाद केवल उन्हीं किसानों को पात्र मान रही है। योजना में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है। वारिस के मामलों में जब तक महिलाएं हक त्याग नहीं करें, तब तक उनकी भी भूमि में खातेदारी होती है। उन्हें नियमानुसार योजना में पात्र भी माना जाता है, लेकिन विवाहित महिलाओं को भी योजना से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में इनकी संख्या नहीं के बराबर है।इनका कहना
प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना में 2019 के बाद के किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को केन्द्र सरकार 6 व राज्य सरकार हर साल 2 हजार रुपए का लाभ दे रही है।यह भी पढ़ें