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रामपुर

Azam Khan: समाजवादी नेता आजम खान को चार मामलों में मिली जमानत, अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी

Azam Khan: रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 4 मामलों में जमानत दी है, जिनमें हेट स्पीच, गवाह को धमकाने और शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला शामिल है।

रामपुरApr 17, 2025 / 04:14 pm

Mohd Danish

Samajwadi leader Azam Khan gets bail in four cases

Azam Khan: समाजवादी नेता आजम खान को चार मामलों में मिली जमानत..

Azam Khan News: रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 4 अलग-अलग मामलों में जमानत मंजूर कर ली है। इन मामलों में दो हेट स्पीच से जुड़े, एक गवाह को धमकाने और एक कस्टोडियन संपत्ति (शत्रु संपत्ति) से संबंधित मामला शामिल है।

चार मामलों में राहत, लेकिन जेल से रिहाई अभी नहीं

हालांकि 4 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद आजम खान को फिलहाल सीतापुर जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ अन्य थानों में अभी भी कई मामले लंबित हैं, जिनकी कानूनी प्रक्रिया जारी है।

कोर्ट ने सुनाया सुरक्षित रखा गया फैसला

एमपी-एमएलए कोर्ट में इन 4 जमानत याचिकाओं पर बहस पूरी हो चुकी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया। इस फैसले को समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थकों के लिए एक सकारात्मक मोड़ माना जा रहा है।

शत्रु संपत्ति, हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप

आजम खान पर शत्रु संपत्ति प्रकरण में रिकॉर्ड में हेराफेरी, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अमर्यादित बयानबाजी जैसे गंभीर आरोप हैं। उनके अधिवक्ताओं ने इन मामलों में जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन पर कोर्ट ने अब राहत दी है।
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यतीमखाना केस में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को

रामपुर के चर्चित यतीमखाना केस में भी बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष ने गवाहों को दोबारा बुलाने (रीकॉल) की अर्जी दाखिल की, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है।

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