Property Tax 2025: सरकार का बड़ा फैसला! अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, जारी हुआ आदेश
Property Tax 2025: नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर कलेक्ट करने और नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए जानकारी देने को कहा है।
Property Tax 2025: छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक लोग अपने मकान-दुकान के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने छूट दी है। राज्य शासन ने सभी जिलों के निकायों में इसे लेकर सर्कुलर भेजा है।
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Property Tax 2025: राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।
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Property Tax 2025: नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है।
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Property Tax 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है।
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Property Tax 2025: विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है।
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Property Tax 2025: नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।