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Raipur News: वाहनों में लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस दिन से शुरू होगी सख्ती बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अभिसूचना के अनुसार, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 के पहले के
वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया कि 60 हजार से ज्यादा वाहनों में एचएसआरपी लगाए जा चुके है।
वहीं, 35000 वाहनों का पंजीयन कराया गया है। लेकिन, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है। इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिमेदारी दी गई है।
इतना शुल्क: दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपए, तीन पहिया के लिए 427.16, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 और 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड माध्यम से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।