CG News: पुलिस की जांच में कई खामियां
युवती के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की जांच में कई खामियां मिली। प्रकरण की जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि हादसे के समय वह कार चला रही थी जबकि उसे कार चलाना ही नहीं आता है। घटना के समय वह कार में बैठी हुई थी। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जानी थी। जिसे कोर्ट के समक्ष रखा गया। लोक अभियोजक को पहले ही मिल चुकी जमानत
CG News: न्यायाधीश ने सभी तर्कों को सुनने के बाद युवती को जमानत दी। 5 फरवरी 2025 की आधी रात को रायपुर के वीआईपी रोड में तेज रतार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को ठोकर मारी थी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार को घेर लिया। कार में विदेशी
युवती नोदिरा और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य सवार थे। सूचना के बाद तेलीबांधा पुलिस ने घटनास्थल से युवती और डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें डीआरआई के लोक अभियोजक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।