जानिए क्या-क्या हुआ बदलाव
पहले: किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकता था। अब: केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम (कम से कम पांच साल से) ही अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता हैं, जो 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल करता है।वक्फ बोर्ड के पास 2.70 लाख कब्रिस्तान और मस्जिदें: यूपी में सबसे ज्यादा, गुजरात में कम संपत्ति
यह लाभ भी होंगे
—स्कूलों और मदरसों का निर्माण व रखरखाव—महिलाओं की भागीदारी, पारदर्शिता सुनिश्चित
आखिरकार TDP और JDU के दबाव में सरकार को बदलना पड़ा विधेयक में ये नियम, जानें कैसा है वक्फ बिल का स्वरूप
—मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति
—महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रोफाइनेंस सहायता
लोकसभा में आधी रात को पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट
—फैशन डिजाइन, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
—उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना
—विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं