Railway News: शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए कोटा रेल मंडल लगातार प्रयासरत है। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 से रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की अतिरिक्त सुविधा शुरू की गई है, जिससे दिव्यांग यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, जानकारी के अभाव में अभी भी कई दिव्यांग यात्री इस ऑनलाइन सुविधा का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर केवल 19 दिव्यांग रियायत कार्ड ऑनलाइन और 135 कार्ड ऑफलाइन जारी किए गए हैं।
दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए निनलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र : जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी रियायत प्रमाण पत्र
फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/जन आधार) पता प्रमाण पत्र : (आधार कार्ड/मूल निवास/राशन कार्ड) जन्मतिथि प्रमाण पत्र : (जन्म प्रमाण पत्र/10वीं कक्षा की मार्कशीट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र)
एक पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक को सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर https// divyangjanid. indianrail. gov. in पर अपलोड करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कार्ड जारी किया जाएगा और इसकी सूचना प्रार्थी को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
रियायत कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं
जारी किए गए रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ़्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है, जिससे टिकट बुकिंग के समय केवल रियायत कार्ड की फोटो कॉपी दिखाकर किराए में छूट का लाभ लिया जा सकता है।
यह सुविधा ई-टिकट पर भी उपलब्ध है।
इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ नियमानुसार परिचारक के साथ यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।