Asaram: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, 30 जून तक अंतरिम जमानत हुई मंजूर
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस पर आसाराम के वकील ने कोर्ट में आज शपथ पत्र पेश किया।
नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से 30 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत रेप केस में आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
बता दें कि अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद 1 अप्रेल को आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। यहां करीब 10 घंटे रुकने के बाद रात में पाली रोड स्थित एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में आसाराम को भर्ती कराया गया था। फिलहाल आसाराम वहीं भर्ती है।
वहीं, पीड़िता की ओर से अंतरिम जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया था। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि आसाराम ने कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस पर आसाराम के वकील ने कोर्ट में आज शपथ पत्र पेश किया।
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दो मामलों में आजीवन कारावास
आसाराम पर दो गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पहला मामला जोधपुर का है, जहां 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मामला गुजरात का है, जहां सूरत की एक महिला ने उन पर गांधीनगर आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जनवरी 2023 में इस मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।