जानकारी अनुसार वर्षा जल संरक्षण से किसानों के लिए खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण महत्वपूर्ण व उपयोगी कार्य है। वर्षा जल संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-26 में भी पात्र किसानों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है। अनुदान के लिए किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व व सह खातेदार होने पर उनके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें : राजस्थान सरकार की इस योजना में हुआ बदलाव, अब 2 बीघा भूमि वाले किसान भी होंगे पात्र संयुक्त खातेदार होने पर आपसी सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर व एक ही खसरा में अलग-अलग फार्म पॉण्ड पर अनुदान के लिए पात्र होंगे। दोनों फार्म पॉण्ड की दूरी 50 फीट होनी चाहिए। एक किसान को दूसरे फार्म पॉण्ड पर अनुदान अन्यत्र भूमि व अन्य खसरा नंबरों के आधार पर ही मिलेगा। फार्म पॉण्ड निर्माण पर फव्वारा, ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही अनुदान मिल पाएगा।
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इन दस्तावेजों की जरूरत…..
कृषि विभाग से फार्म पॉण्ड पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास जमाबंदी नकल, भूमि का नक्शा, जनाधार कार्ड, लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इनके बगैर योजना में शामिल नहीं हो सकते है। किसान फार्म पॉण्ड के लिए ई मित्र या स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लाॅगिन पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते है।यह मिलता है अनुदान
लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को इकाई लागत (1,05,000) का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 73,500 रुपए जो भी कम हो देय होगा व अन्य किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 63,000 रुपए देय होगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण पर किसान को इकाई लागत (1,50,000) का 90 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,35,000 रुपए व अन्य किसानों को लागत का 80 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,20,000 रुपए अनुदान मिलेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा 1200 घनमीटर या इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड बनाने पर मिलेगा। किसान द्वारा अगर न्यूनतम 400 घनमीटर इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड निर्माण पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना से अनुदान दिया जाएगा। फार्म पॉण्ड का निर्माण कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार करना होगा।
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इनका कहना है….
फार्म पॉण्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम या राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते है। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। पात्र किसानों को सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहिए।
- बाबूलाल यादव, सहायक निदेशक कृषि विस्तार शाहपुरा