Rajasthan Highcourt: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकेगी। इसका इस्तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. दिलीप सिंह चौधरी, गणराज विश्नोई, डॉ. मांगीलाल सोनी, लक्ष्मीनारायण कुम्हार सहित 56 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया गया।
याचिकाकर्ता डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी साल 2015 से चिकित्सा अधिकारी पद पर नियुक्त हुए थे। 6 साल की सेवा के बाद उन्हें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर जिम्मेदारी मिली। लेकिन विभाग ने बिना कारण बताए 19 फरवरी 2024 को एपीओ कर दिया।
उनकी जिम्मेदारी 3 साल जूनियर को सौंप दी। इस एपीओ के आदेश के खिलाफ डॉक्टर चौधरी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए फैसला दिया कि एपीओ आदेश सिर्फ राजस्थान सेवा नियम में दी गई परिस्थितियों में ही जारी होगा।
जिसके बाद डॉक्टर दिलीप चौधरी को प्रारंभिक सुनवाई पर एपीओ आदेश पर स्टे देकर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने जवाब दिया कि एपीओ आदेश प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में राजस्थान सेवा नियम 25क के तहत जारी किया गया। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों की विस्तृत जांच की और हाईकोर्ट ने सभी एपीओ आदेशों को निरस्त कर दिया।