मामला साल 2007 का है जब जमीन विवाद में अक्षय कांति बम ने अपने पिता व साथियों के साथ मिलकर यूनुस पटेल पर हमला किया था। तब यूनुस पटेल की शिकायत पर खजराना पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। हत्या के प्रयास की धारा न लगाए जाने को लेकर यूनुस खान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर कोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को उनके खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। तब अक्षय और उनके पिता के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था।
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वारंट जारी होने के बाद भी अक्षय व उनके पिता कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके कारण कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर दोनों ने हाईकोर्ट का रूख किया जहां से उन्हें राहत दे दी थी। इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई के दौरान अब अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने अक्षय बम और उनके पिता पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। अब इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई होगी।