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इन जगहों पर बनाई Reels तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Making Reels without permission is banned: मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों, सार्वजनिक स्थानों या सरकारी कार्यालयों के आसपास बिना अनुमति के वीडियो या इंस्टाग्राम रील्स शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गुनाMar 16, 2025 / 08:40 am

Akash Dewani

Making Reels without permission is banned on historical buildings and public places in guna mp
Making Reels without permission is banned: मध्य प्रदेश के गुना जिले में ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील और फोटोग्राफी करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो 13 मार्च से 12 मई तक प्रभावी रहेंगे।

सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में जिले के ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों पर कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा बिना पूर्व अनुमति के वीडियोग्राफी और शूटिंग की जा रही थी। यह गतिविधियां न तो इन इमारतों के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी होती हैं और न ही उनके सौंदर्यीकरण से। बल्कि, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अमर्यादित आचरण वाली फोटोग्राफी और रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अनुमति के बाद ही मिलेगी छूट

यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को इन प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग या वीडियोग्राफी करनी है, तो उसे पहले संबंधित विभाग में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में शूटिंग का उद्देश्य और कंटेंट स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त करने के बाद इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्रीय उपखंड मजिस्ट्रेट को कम से कम तीन दिन पहले भेजनी होगी।
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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने पर सायबर कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अमर्यादित, आपत्तिजनक या समाज में असंतोष फैलाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकना है।

जनता से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आम जनता से इस आदेश का पालन करने की अपील की है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के इन स्थलों पर शूटिंग करता पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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