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धौलपुर

Dholpur: खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के गेहूं में बड़ा घपला, राशन डीलर ने 461 क्विंटल FREE गेहूं किया गायब

धौलपुर जिले के सरमथुरा में डीलर द्वारा चयनित परिवारों को गेहूं वितरण नही किया गया हैं बल्कि दुरुपयोग कर कालाबाजारी की गई हैं।

धौलपुरMar 22, 2025 / 02:18 pm

Lokendra Sainger

food security scheme

प्रतीकात्मक तस्वीर

धौलपुर जिले की सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण के लिए आए 461 क्विंटल से अधिक गेहूं का गबन कर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। डीलर द्वारा चयनित परिवारों को गेहूं वितरण नही किया गया हैं बल्कि दुरुपयोग कर कालाबाजारी की गई हैं।
अब रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने आरोपी राशन डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरमथुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। रसद विभाग धौलपुर के प्रवर्तन निरीक्षक गजेन्द्र शर्मा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार को सरमथुरा के राशन डीलर अब्दुल राफिर एवं अटैच कोड 9666 की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली थी वहीं, राशन डीलर गायब था।
निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद कई उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर द्वारा पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन गेहूं का वितरण नहीं किया जाता है। निरीक्षण में राशन डीलर द्वारा गेहूं वितरण करने में दिसंबर 2023 व जनवरी 2024 में अनियमितता बरती गई हैं। विभागीय पोर्टल पर राशन वितरण का मिलान करने पर राशन डीलर द्वारा करीब 461 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया हैं।
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प्रवर्तन निरीक्षक ने तहरीर में राशन डीलर अब्दुल राफिर द्ववारा उचित मूल्य दुकान कोड 9662 एवं 9666 अटैच की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार द्ववारा 310.03 एवं 151.54 क्विंटल सरकारी गेंहू का गवन किया है। जो राशन डीलर द्ववारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ता का स्पष्ट उल्लघंन है।
जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। पुलिस ने प्रवर्तन निरीक्षक की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर राशन डीलर की तलाश शुरू कर दी हैं।

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