अपर लोक अभियोजक संख्या 2 अनामिका सांदू ने बताया कि पुलिस थाना धोरीमन्ना में 5 मई 2020 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि लगातार स्त्री रोग संबंधी बीमारी से पीड़ित होने पर परिवार वालों ने उसे एक तांत्रिक के पास जाने को कहा। तब वह कबूली निवासी लाधूराम पुत्र हरीराम के पास गई। उसने बीमारी सही होने का दिलासा देते हुए कुछ दिन बाद घर आकर पूजा करने को कहा।
4 मई 2020 को लाधूराम घर आया। तांत्रिक ने नारियल मंगवाया और पीड़िता के पति और जेठ को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पीहर पक्ष की ओर से कोई भूत आ गया है। पीहर के गांव नाडी व श्मशान घाट में पूजा करनी पड़ेगी। इस पर घरवाले तैयार हो गए।
रास्ते में ही गाड़ी रुकवाई और महिला को पैदल ले गया
पूजा करने के लिए महिला अपने पति और जेठ के साथ गाड़ी में गई। लेकिन, तांत्रिक ने गाड़ी को रास्ते में ही रुकवा दिया। इसके बाद तांत्रिक लाधूराम रात करीब दस बजे महिला को दो किमी दूर पैदल ही श्मशान घाट ले गया। जहां पर तांत्रिक ने चाकू निकालकर महिला को डराया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ देर बाद उसका पति और जेठ मौके पर पहुंचे। जहां पर आरोपी लाधूराम को दबोच लिया और पुलिस को सुपुर्द किया। आरोपी तांत्रिक को मिली सजा
इस मामले में करीब 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (एडीजे) संख्या दो बाड़मेर पीयूष चौधरी ने बुधवार को बलात्कार के मामले में आरोपी तांत्रिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पचास हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राजेश बिश्नोई ने पैरवी की।