अनूपपुर के कृषि विभाग के उपसंचालक और किसान कल्याण विभाग के परियोजना संचालक एनडी गुप्ता पर 2.29 करोड़ के गबन का आरोप लगा था। मामले की जांच की गई जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद राज्य के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्लू (EOW) ने एनडी गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज कर लिया था।
ईओडब्लू द्वारा 11 फरवरी को केस दर्ज कर लिए जाने के बाद एनडी गुप्ता फरार हो गए थे। अब सरकार ने कृषि उपसंचालक नारायण दास गुप्ता को निलंबित कर दिया है। गुप्ता को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 (क) के अंतर्गत सस्पेंड किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा। इस दौरान एनडी गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
बता दें कि बीते दिनों एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। अनूपपुर कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पंकज जैसवाल ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।