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अजमेर

आनासागर झील मामला: दो वैकल्पिक वेटलैंड के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं, कहा- एक माह में हटाओ सेवन वंडर्स

Seven Wonders: सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में सेवन वंडर्स को हटाने और दोनों प्रस्तावित वेटलैंड पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) से विस्तृत रिपोर्ट बनवाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

अजमेरApr 08, 2025 / 08:55 am

Anil Prajapat

Seven-Wonders

सेवन वंडर्स (फाइल फोटो)

अजमेर। आनासागर झील के चारों ओर वेटलैंड में बने अनाधिकृत निर्माण हटाने के मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने एक माह में सेवन वंडर्स को हटाने और दोनों प्रस्तावित वेटलैंड पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) से विस्तृत रिपोर्ट बनवाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
आनासागर झील के चारों ओर बनाए गए पाथ-वे, सेवन वंडर्स और अन्य निर्माण को लेकर सोमवार को शीर्ष कोर्ट में राजस्थान सरकार बनाम अशोक मलिक के मामले की सुनवाई तय थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2021 में दिए निर्णय में झील के वेटलैंड क्षेत्र में बने निर्माण अवैध माने थे लेकिन इसके बावजूद निर्माण होते गए। यह सभी निर्माण अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं।

इन बिंदुओं पर मांगी कोर्ट ने रिपोर्ट

-दोनों वेटलैंड्स पर विस्तृत प्रस्ताव।
-नीरी और विशेषज्ञों की रिपोर्ट।
-सेवन वंडर्स पार्क के ध्वस्तीकरण पर अनुपालना रिपोर्ट।
-फूड कोर्ट को हटाने की स्थिति पर रिपोर्ट।

कैसे बनेंगे वेटलैंड, बताएं योजना

सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जिला कलक्टर लोकबंधु ने वरुण सागर व तबीजी क्षेत्र में करीब 19 हेक्टेयर भूमि में वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव दिया। इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि दोनों वेटलैंड कैसे बनेंगे। इनमें नम भूमि, पानी की आवक, जैव विविधता संरक्षण की क्या योजना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों नई वेटलैंड्स पर विस्तृत और वैज्ञानिक रिपोर्ट सहित एक समुचित योजना कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन में तैयार करने की बात कही।
Seven Wonders
वैशाली नगर. रीजनल कॉलेज के समीप बने सेवन वंडर्स।

मौजूदा स्थिति पर किए सवाल

जानकारी अनुसार न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने आनासागर झील स्थित सेवन वंडर्स को हटाने की मौजूदा स्थिति पर सवाल किया। खंडपीड ने कहा कि हमें इस पर एक अनुपालन रिपोर्ट चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सेवन वंडर्स पार्क को हटाने कार्रवाई शुरू हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक माह में हटाने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
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पाथवे पर क्या हुई कार्रवाई?

न्यायमूर्ति ओका ने सख्त लहजे में पूछा कि आनासागर झील के किनारे बने पाथवे (पैदल मार्ग) को लेकर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पाथवे झील की परिधि पर है। इसे हटाने पर झील की तलहटी और वेटलैंड पर अवैध अतिक्रमण बढ़ेंगे। इस पर न्यायमूर्ति ओका ने दोनों वेटलैंड्स की स्थिति पर रिपोर्ट मिलने के बाद ही विचार करने की बात कही।

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